PMEGP Loan: पीएमईजीपी लोन कैसे मिलेगा, लाभ, Registration देखें पूरी जानकारी

PMEGP Loan: भारत सरकार ने छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक प्रमुख योजना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस लेख में हम पीएमईजीपी लोन के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें इसकी विशेषताएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यह लेख उद्यमियों के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक होगा, जो अपने व्यवसाय के सपनों को साकार करना चाहते हैं।

पीएमईजीपी लोन क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसे भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। PMEGP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम करना है। 

इस योजना के तहत, उद्यमियों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है।

विवरणजानकारी
पूरा नामप्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
संचालकसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वयन
उद्देश्यग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना
ऋण राशि– विनिर्माण: अधिकतम ₹50 लाख
– सेवा/व्यवसाय: अधिकतम ₹20 लाख
सब्सिडी– सामान्य श्रेणी: 25% (ग्रामीण), 15% (शहरी)
– विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिलाएं/पूर्व सैनिक/विकलांग): 35% (ग्रामीण), 25% (शहरी)
लाभार्थी अंशदान– सामान्य श्रेणी: परियोजना लागत का 10%
– विशेष श्रेणी: परियोजना लागत का 5%
सुरक्षा (Collateral)– ₹10 लाख तक कोई सुरक्षा नहीं
– ₹5–50 लाख की परियोजनाओं के लिए CGTSME गारंटी
पात्रता– आयु: 18+ वर्ष
– शिक्षा: ₹10 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए 8वीं उत्तीर्ण
– व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समितियां
परियोजना प्रकारनए सूक्ष्म उद्यम (विस्तार/उन्नयन पात्र नहीं)
आवेदन प्रक्रियापीएमईजीपी ई-पोर्टल पर ऑनलाइन, परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेजों के साथ
पात्र व्यवसायखाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, कृषि आधारित, सेवा क्षेत्र आदि
कार्यान्वयन एजेंसियांKVIC, जिला उद्योग केंद्र (DIC), राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

पीएमईजीपी लोन की प्रमुख विशेषताएं

PMEGP लोन योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  1. ऋण की राशि:
    • विनिर्माण क्षेत्र: अधिकतम 50 लाख रुपये तक का ऋण।
    • सेवा/व्यवसाय क्षेत्र: अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण।
  2. सब्सिडी:
    • सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी।
    • विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिलाएं/पूर्व सैनिक/विकलांग आदि) के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी।
  3. सुरक्षा (Collateral):
    • 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती।
    • 5 लाख से 50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTSME) द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है।
  4. लाभार्थी का योगदान:
    • सामान्य श्रेणी: परियोजना लागत का 10%।
    • विशेष श्रेणी: परियोजना लागत का 5%।
  5. लागू क्षेत्र:
    • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती है।
    • इसमें खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन स्थानीय सरकार द्वारा निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर सभी नए सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं।

पीएमईजीपी लोन के लिए पात्रता

PMEGP लोन के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आयु: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  2. शैक्षणिक योग्यता:
    • 10 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
    • छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
  3. लाभार्थी का प्रकार:
    • व्यक्तिगत उद्यमी।
    • स्वयं सहायता समूह (SHG)।
    • सहकारी समितियां।
    • धर्मार्थ ट्रस्ट और पंजीकृत संस्थाएं।
  4. परियोजना का प्रकार:
    • नया सूक्ष्म उद्यम या व्यवसाय।
    • मौजूदा इकाइयों का उन्नयन या विस्तार इस योजना के तहत पात्र नहीं है।

PMEGP लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया

PMEGP लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन है और निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है:

  1. ऑनलाइन पंजीकरण:
    • आवेदक को PMEGP e-Portal (https://www.kviconline.gov.in/) पर जाना होगा।
    • वहां व्यक्तिगत आवेदक या संस्था के रूप में पंजीकरण करना होगा।
  2. आवेदन पत्र भरना:
    • पंजीकरण के बाद, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। इसमें व्यक्तिगत विवरण, परियोजना विवरण, और व्यवसाय योजना शामिल होती है।
    • परियोजना लागत, अपेक्षित ऋण राशि, और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
  3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना:
    • एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है, जिसमें व्यवसाय का प्रकार, लागत, राजस्व अनुमान, और रोजगार सृजन की संभावना शामिल हो।
  4. दस्तावेज जमा करना:
    • आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र।
    • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
    • जाति प्रमाण पत्र (विशेष श्रेणी के लिए)।
    • परियोजना रिपोर्ट और व्यवसाय योजना।
    • बैंक खाता विवरण।
  5. आवेदन जमा करना:
    • आवेदन पत्र और दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
    • आवेदन KVIC, DIC (जिला उद्योग केंद्र), या MSME कार्यालयों द्वारा जांचा जाता है।
  6. बैंक द्वारा सत्यापन और स्वीकृति:
    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, संबंधित बैंक परियोजना का मूल्यांकन करता है और ऋण स्वीकृत करता है।
    • बैंक सामान्य श्रेणी के लिए 90% और विशेष श्रेणी के लिए 95% परियोजना लागत का ऋण प्रदान करता है।
  7. सब्सिडी का हस्तांतरण:
    • ऋण स्वीकृति के बाद, KVIC द्वारा सब्सिडी राशि नोडल बैंक के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

PMEGP लोन के लिए व्यवसाय के प्रकार

PMEGP योजना के तहत कई प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

  1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग:
    • रायसिन/बेदाना उद्योग, काजू प्रसंस्करण, बनाना चिप्स, आदि।
  2. हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग:
    • बांस उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज, खादी उत्पाद, आदि।
  3. सेवा क्षेत्र:
    • सैलून, मोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग, आदि।
  4. कृषि आधारित उद्योग:
    • जैविक खाद उत्पादन, मधुमक्खी पालन, आदि।

PMEGP लोन के लाभ

PMEGP लोन योजना के कई लाभ हैं, जो इसे उद्यमियों के लिए आकर्षक बनाते हैं:

  1. सब्सिडी का लाभ: सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ऋण चुकाने के बोझ को कम करती है।
  2. कोलैटरल-मुक्त ऋण: छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई संपार्श्विक (collateral) की आवश्यकता नहीं होती।
  3. रोजगार सृजन: यह योजना न केवल उद्यमी को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है।
  4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू: यह योजना सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक ऐसी योजना है जो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि स्वरोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी की कमी है, तो PMEGP लोन आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। 

इसके लिए आपको केवल एक अच्छी व्यवसाय योजना, सही दस्तावेज, और थोड़ा धैर्य चाहिए। KVIC और MSME मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर या स्थानीय DIC कार्यालय से संपर्क करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपने उद्यमी सपनों को साकार करने के लिए आज ही PMEGP के लिए आवेदन करें और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

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